शहरी इलाकों में काबिज भूमि का निशुल्क मिलेगा पट्टा, सरकार ने लिया निर्णय…

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शहरी इलाकों में काबिज भूमि का निशुल्क मिलेगा पट्टा, सरकार ने लिया निर्णय…

रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी इलाकों में बसे आवासहीन लोगों को उनके कब्जा किए गए सरकारी भूमि का निशुल्क पट्टा बांटने का निर्णय लिया है। इस निर्णय में ऐसे आवासहीन लोगों को जो 20 अगस्त 2017 से सरकारी भूमि पर लगातार काबिज है उनको ही निशुल्क पट्टा दिया जाने का निर्णय लिया गया है।

इस आदेश में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आवासहीन व्यक्ति को 600 वर्ग फीट और नगर पालिका तथा नगर पंचायत क्षेत्र में 800 वर्गफीट से कम के सरकारी भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। इस पट्टे को लेकर जल संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी मानना होगा।

शासन द्वारा जो भी नए पट्टे जारी किए जाएंगे सभी निशुल्क होंगे और इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा। नगरी निकाय संपत्ति व अन्य कर के विषय में अपने नियम के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। इसको लेकर राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। इसके तहत पट्टा भूमि आवासीय प्रयोजन में उपयोग की जाएगी। यदि पट्टाधारी द्वारा पट्टा भूमि का उपयोग गैर आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाता है तो पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

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