रक्षाबंधन त्योहार के दृष्टिगत मिठाई दुकानों की जा रही सघन जांच, 4 दुकानदारो को नोटिस जारी

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In view of Rakshabandhan festival, intensive investigation of sweet shops, notice issued to 4 shopkeepers

सूरजपुर। आगामी राखी त्यौहार के दृष्टिगत रखते हुए नियंत्रक के आदेश और कलेक्टर सूरजपुर संजय अग्रवाल के निर्देश के पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्र के द्वारा विभिन्न होटलों. मिठाई की दुकानों, किराना दुकानों, नमकीन नवनिर्माता व्यापारियों के परिसर का निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना जांच हेतु लिया गया। मिठाई की दुकानों में निरीक्षण के दौरान खुली मिठाई के ट्रे पर निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि अनिवार्यत: उल्लेख करने सभी को निर्देश दिया गया।

सूरजपुर जिले के विभिन्न स्थानों सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रतापपुर, प्रेमनगर, विश्रामपुर, मनी चौक आदि क्षेत्रों के खाद्य परीसरों का निरीक्षण किया गया एव चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य सैंपल जैसे पेड़ा, बर्फी जलेबी, पनीर, दूध, दही, नमकीन, आटा, बेसन, मैदा, सूजी, दूध से बनी मिठाइयां आदि की तुरंत जांच की गई। इस कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्रा, एवं चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के स्टाफ लैब टेक्निशियन की टीम उपस्थित रहे।

नोटिस जारी करते दी गई चेतावनी

निरीक्षण एवं सैपलिंग के दौरान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा कुल 18 सेंपल विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिया। निरीक्षण एवं सैपलिंग के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ उपयोग के अनुकूल नहीं पाया गया एवं अमानक पाया गया, उन्हें तुरंत नष्ट करवाया गया तथा संबंधित व्यापारी का नोटिस जारी करते हुए चेतावनी भी दी गई की गलती दोबारा पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही एवं लाइसेंस निलंबित भी की जावेगी। खाद्य प्रतिष्ठान जिनके पास खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया था एक्सपायर होना पाया गया। उन्हें नोटिस जारी कर आवेदन हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान विभिन्न व्यापारियों को कुल 4 नोटिस जारी किया गया।

जिले के विभिन्न होटल से लिये गये परीक्षण हेतु नमूने

निरीक्षण के दौरान सूरजपुर जिले के विभिन्न स्थानों नमूना परीक्षण हेतु विभिन्न होटलों से नमूना परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भी भेजा गया। जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नमूना जांच में यदि अमानक पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पिछले वर्ष की कर प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो अपर कलेक्टर में चल रहा है।

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