High court’s big decision for women regarding live-in relationship…
कोच्चि –केरल हाई कोर्ट ने लिव – इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है । हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं , वे महिलाएं भी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा सकती हैं । जस्टिस अनिल के . नरेंद्रन और पीजी अजित कुमार की पीठ ने कहा कि जिस पुरुष के साथ उसका घरेलू संबंध था , उसके हाथों किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर महिला को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इसके लिए वह कोर्ट जा सकती है ।
अदालत के अनुसार, जिस पुरुष के साथ वह लिव-इन रिश्ते में रह रही हैं, अगर वह अपने हाथों का इस्तेमाल उन पर हिंसा के लिए करता है तो इसके लिए डीवी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। पीठ ने यह भी कहा कि अधिनियम घरेलू संबंध को दो व्यक्तियों के बीच के रिश्ते के रूप में परिभाषित करता है, यानी विवाह करने के बाद रह रहे लोगों के लिए भी और बिना शादीशुदा लोग जो आपसी साझेदारी से एक साथ रह रहे हैं।