रायगढ़। पूंजीपथरा पुलिस ने 7 डकैतों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक 18 मई को पूंजीपथरा थाने में ग्राम केराबहार के व्यक्ति द्वारा कृषि के लिए अपने परिचित के पास से दो नग बैल खरीद कर गांव ले जाते समय कुछ युवकों द्वारा बिलासखार और डेहरीडीह के बीच उससे मारपीट कर नगद करीब ₹35000 लूट लिए जाने और ₹9000 डरा धमका कर फोन पे कराने की रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक जितेंद्र एसैया द्वारा अपने टीम के साथ आरोपियों का पतासाजी कर 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जिनमें एक नाबालिक है।
आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक वैगनआर, दो मोटरसाइकिल और 5 नग मोबाइल की जब्ती की गई है। साथ ही लूट की रकम से ₹20,000 आरोपियों से जब्त किया गया है। आरोपियों को पूंजीपथरा पुलिस द्वारा डकैती के अपराध में गिरफ्तार कर कल न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, न्यायालयीन आदेश पर 6 आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है, वहीं बाल अपचारी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक राधेश्याम मंहत पिता बुधराम मंहत उम्र 32 साल निवासी केराबहार थाना लैलुंगा जिला रायगढ का रहने वाला है । कृषि कार्य के लिए ग्रामीण अपने मितान ताराचंद पटेल निवासी पामगढ खरसिया से पास से 02 रास बैल खरीद कर दिनांक 16.05.2023 को पैदल बैल को हांकते बगचबा बिलासखार रास्ते से लेकर आ रहा था कि बिलासखार डेहरीडीह के बीच ग्राम डोकरबुडा का खिलावन महंत अपने अन्य दो-तीन साथियों के साथ मोटर सायकल एवं सफद रंग के कार में आकर रास्ता रोककर चोर हो मवेशी धंधा करते हो कह कर ₹50,000 की मांग करते हुए हाथ पैर डंडे से मारपीट किए।
राधेश्याम महंत ने बताया कि आरोपियों द्वारा उसे लाइटर से जलाने और बेहद अशोभनीय गाली गलौज करते हुए मारपीट किए और घर से फोन पे के माध्यम से रुपए मंगवाने का दबाव बनाएं रुपए जिससे राधेश्याम अपने घर वालों को फोन कर आरोपी के मोबाइल नंबर पर ₹9000 ट्रांजैक्शन करवाया । आरोपियों ने इसके पास रखे ₹35000 भी लूट लिए और राधेश्याम के बैल को भी जंगल में छोड़ दिए, जैसे तैसे राधेश्याम जंगल से मेन रोड तक आया और अपने भाई को फोन कर बुलाया, मारपीट से आई चोट के इलाज कराने गांव चला गया और 2 दिन बाद घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराया । पूंजीपथरा पुलिस द्वारा आरोपी खिलावन महंत व अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 126/2023 धारा 341, 392, 323 आईपीसी के तहत अपराध कायम किया गया ।