बिलासपुर, 19 मार्च: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने तक, अब सभी सरकारी योजनाओं के लिए किसानों का किसान कार्ड (Farmer ID) पर पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विस्तार अधिकारियों ने किसानों से 30 मार्च तक अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवाने की अपील की है, ताकि वे किसी भी योजना से वंचित न रह जाएं।
एग्री स्टैक योजना के तहत डिजिटल पहचान
सरकार ने एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान देने का फैसला लिया है, जिससे किसानों का डेटा सुरक्षित रहेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भी इसी आधार पर जारी की जाएगी।
कहां कराएं पंजीकरण?
किसान अपनी कृषि भूमि के दस्तावेज (बी-1, ऋण पुस्तिका), आधार कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। यह पंजीकरण एग्री स्टैक पोर्टल पर स्वयं किया जा सकता है या फिर लोक सेवा केंद्र में जाकर कराया जा सकता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर भी किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है, जहां कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी मौके पर ही प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।