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पुलिस अधीक्षक, श्री शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के सौदागरों तथा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य मे प्रतिबंधित अवैध गांजा उत्पाद हैश ऑयल/ गांजा तेल/ मरीजुआना ऑयल परिवहन करने वाले एक आरोपी को को बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में
दिनांक 11.12.2025 के शाम को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि करीबन एक 40-45 साल का व्यक्ति एक काला रंग के मोटरसाइकिल क्रमांक OD 10 X 8050 से ओडिसा से जगदलपुर की ओर आ रहा है तथा जो अपने पास एक नीला रंग बैग रखा है में नशे के रूप में उपयोग होने वाली मादक पदार्थ गांजा का तेल/हशीश तेल रखकर अवैध बिक्री हेतु परिवहन करते हुए मैन रोड से आड़ावाल की ओर आ रहे है कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा केदिशानिर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार डी धोत्रे के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी बोधघाट अन्य थाना स्टाफ के साथ टीम बनाकर सूचना की तस्दीकी तथा कार्यवाही हेतु तत्काल ग्राम आड़ावाल के आगे झंडा चौक जाकर एम.सी.पी. तथा घेराबंदी लगाकर संदेही व्यक्ति तथा उसके वाहन के आने का इंतजार किया गया, कुछ समय पश्चात् मुखबीर के बताये हुलिये का व्यक्ति एक काला रंग के मोटरसाइल क्रमांक OD 10 X 8050 में उड़ीसा तरफ से आते हुए दिखा जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़े जिसे नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम सोमनाथ साहू पिता मैना साहू उम्र 46 वर्ष निवासी सावपुट , थाना माचकुंड जिला कोरापुट उड़ीसा का रहने वाला बताते हुए वह अधिक पैसा कमाने की लालच में बाहर बड़े शहरों में जाकर ज्यादा कीमत में बेचने की नियत से मादक पदार्थ गांजा तेल/हशिश तेल की तस्करी करना बताया तथा अपने कब्जे के एक नीले रंग के बैग के अंदर से अलग अलग रंग के प्लाष्टिक के कुल 05 पैकेटो में मादक पदार्थ गांजा उत्पाद गांजा तेल/हशिश ऑयल/ मारिजुआना ऑयल बरामद कराया जिसका मौके पर ही नारकोटिक किट से परीक्षण कर देखा गया जो गांजा उत्पाद गांजा तेल/हशीश ऑयल/हैश ऑयल होना पाया गया जिनका पृथक पृथक तौल किया करने पश्चात कुल 05 पैकेटों में कुल लगभग 3.8 कि. ग्रा. जिसका खुदरा मूल्य लगभग 47,57,500/- रू. को अवैध रूप से कब्जे में रखने/ परिवहन करने तथा बिक्री के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज आरोपी द्वारा पेश नहीं करने से आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 20.b.ii.C NDPS Act का होना पाये जाने से उक्त मादक पदार्थ को विधिवत जप्त करते हुए आरोपी सोमनाथ साहू पिता मैना साहू उम्र 46 वर्ष निवासी सावपुट , थाना माचकुंड जिला कोरापुट, उड़ीसा को दिनांक 11.12.25 को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 12.12.25 को न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय विशेष NDPS न्यायालय जगदलपुर भेजा गया है।