ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी की घोषणा, अन्य सेवाओं के दर में हुआ बदलाव

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ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी की घोषणा, अन्य सेवाओं के दर में हुआ बदलाव

जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर लगाने पर सहमति जताई है। मंगलवार को जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमने निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28% (सभी तीन गतिविधियों) कर लगेगा और यह कर पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बिना पके हुए या बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर भी दरों को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इमिटेशन जरी धागों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) का जीएसटी कानून से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटीएन की जानकारी को पीएमएलए के तहत लाने की अधिसूचना हमारी एजेंसियों को कर चोरी पर अधिक जानकारी के साथ सशक्त बनाएगी, जो उन्हें पहले नहीं मिल रही थी।

हालांकि फिक्की गेमिंग कमिटी के प्रतिनिधित्व वाली शीर्ष ऑनलाइन गेमिंग फर्मों के एक समूह ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से इस क्षेत्र के लिए जीएसटी दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत नहीं करने का आग्रह किया था। उनकी ओर से कहा गया, “ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के अस्तित्व के लिए यह बेहद हानिकारक होगा क्योंकि कोई भी व्यावसायिक संचालन इस तरह के उच्च कर के साथ जारी नहीं रह सकता है।”

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