रेत माफियाओं पर 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना, सवा करोड़ की पोकलेन और जेसीबी मशीन भी राजसात

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रेत माफियाओं पर 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना, 7 दिन में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर होगी चल अंचल संपति कुर्क,

अवैध रेत खनन में उपयोग की गई सवा करोड़ की पोकलेन और जेसीबी भी राजसात

बैतूल में जिला प्रशासन में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने रेत माफियाओं पर 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वही 7 दिन में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर चल अंचल संपति कुर्क की जाएंगी।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई की थी। अब इन रेत माफियाओं के ऊपर 1 अरब 37 करोड़ रु. का जुर्माना किया है। इसके साथ ही मौके से जब्त की गई 1 करोड़ की पोकलेंड एवं जेसीबी मशीन राजसात की गई है। 4 रेत माफियाओं के खिलाफ राजीव नंदन श्रीवास्तव अपर कलेक्टर बैतूल के द्वारा प्रकरणों का निराकरण कर उन पर अर्थदण्ड से दंडित किया है।

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया के निर्देशन में खनि प्रशासन के उपसंचालक मनीष पालेवार ने विगत दिनों रेत माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की थी और अनेक प्रकरण भी दर्ज कराए थे। इन प्रकरणों में शीघ्रता से सुनवाई कर अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव ने निराकरण किया और 4 प्रकरणों में 1 अरब 37 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। वहीं 1 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य की पोकलेंड और जेसीबी मशीन राजसात की गई है। यह भी चेतावनी दी गई है कि सात दिन के अंदर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो रेत माफियाओं की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि रेत माफिया अंकुर उर्फ रिंकू राठौर एवं अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर के द्वारा गुरगुंदा ग्राम से 70808 घन मीटर रेत का उत्खनन किया गया। इनके ऊपर 53 करोड़ 10 लाख 60 हजार राशि अधिरोहित एवं 60 लाख रु. पोकलेंड मशीन राजसात की। प्रकरण क्रमांक 2 में अंकुर उर्फ रिंकू राठौर एवं अरशद कुरैशी डेंडूपुरा ग्राम से 110610 घन मीटर रेत का उत्खनन किया गया। जिस पर 82 करोड़ 95 लाख 75 हजार राशि अधिरोपित एवं 25 लाख रु. की जेसीबी मशीन राजसात की गई। इन्हीं के ऊपर डेंडुपुरा ग्राम में 700 मीटर रेत उत्खनन का तीसरा मामला दर्ज किया गया था। जिसमें 52 लाख 50 हजार राशि अधिरोहित की गई है। प्रकरण क्रं. 4 में महेंद्र धाकड़ ग्राम मांडवी, दीपेश पटेल भोपाल, रवींद्र चौहान भोपाल एवं मो. इलियास सारनी के द्वारा धासईमाल ग्राम में 252 घन मीटर रेत का उत्खनन किया गया था। इनके ऊपर 18 लाख 90 हजार राशि अधिरोहित की गई है। वहीं 40 लाख रु. कीमत की पोकलेेंड भी राजसात की गई है।

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