‘ये सोशल मीडिया का दौर है, सावधान रहें’, पाकिस्तान वाली टिप्पणी पर CJI ने लगाई जज की क्लास

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के जज द्वारा बेंगलुरु के एक क्षेत्र को पाकिस्तान कहने पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को ऐसी टिप्पणियां करने में सावधानी बरतने को कहा जिसमें महिला विरोधी लिंग या किसी समुदाय को सीधा प्रभावित करती हो। कोर्ट ने कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता।

  1. SC- भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान कहना गलत
  2. जज द्वारा माफी मांग लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश वी. श्रीशानंद की बेंगलुरु के एक क्षेत्र को पाकिस्तान कहने की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हम भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते क्योंकि ये मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को सुनवाई के दौरान टिप्पणी करने में सावधान रहने की नसीहत दी। हालांकि जस्टिस श्रीशानंद द्वारा अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग लिए जाने को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई आगे न बढ़ाते हुए कार्यवाही बंद कर दी।

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