Saturday, August 2, 2025

मानव तस्करी के आरोप में जेल में बंद ननों को हाई कोर्ट से मिली जमानत, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला

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रायपुर/बिलासपुर, 2 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और धर्मांतरण के संदेह में गिरफ्तार कर दुर्ग जेल में बंद दोनों ननों को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई बिलासपुर स्थित NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) कोर्ट में हुई। पीड़ित पक्ष ने मामले में अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराईं, जिसके बाद जज सिराजुद्दीन कुरैशी ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों ननों को जमानत दे दी।

गौरतलब है कि मानव तस्करी को कानून में संगठित और गंभीर अपराध माना गया है। इसमें धोखे, लालच या जबरदस्ती लोगों को उनके घर या देश से दूर ले जाकर उनका शोषण किया जाता है। इसमें यौन शोषण, जबरन मजदूरी, अंग व्यापार और शादी के लिए तस्करी जैसे अपराध शामिल होते हैं। यह अपराध नॉन-बेलेबल श्रेणी में आता है, खासकर यदि पीड़ित बच्चे या महिलाएं हों।

इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्काल गिरफ्तारी की गई थी और आरोपियों को जेल भेजा गया था। यदि दोष साबित होता है तो आरोपी को 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

फिलहाल ननों को मिली जमानत से जहां उनके पक्ष में राहत की खबर है, वहीं पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि जल्द ही निर्धारित की जाएगी।

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