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सरायपाली :- मामला छत्तीसगढ़ के जिला महासमुन्द के थाना सरायपाली का है, आवेदक पुरूषोत्तम प्रधान ने थाना सरायपाली में लिखित शिकायत देकर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए पिछले दिनों सूचना के अधिकार का आवेदन किया था, पुरूषोत्तम प्रधान के व्दारा थाना में लिखित आवेदन में उल्लेख कुछ नामजद लोगों ने आवेदक को सूचना का अधिकार आवेदन वापस लेने हेतु दबाव व धमकी दिया गया, सूचना के अधिकार आवेदन वापस नहीं लेने पर अनेक लोगों के द्वारा पुरूषोत्तम प्रधान के विरुध्द थाने में झूठा और फर्जी मामला बनाने की प्रयास किया जा रहा है इसकी आकांक्षा व्यक्त करते हुए पुरूषोत्तम प्रधान थाना में शिकायत किया। सूचना के अधिकार आवेदक ने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् आवेदन करना भारत के प्रत्येक नागरिकों का मौलिक अधिकार है एवं मैंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) का प्रयोग करते हुए आवेदन किया है, जिनके व्दारा मेरे विरुद्ध थाना में झूठा मामला बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे विरुध्द जिन्होंने शिकायत किया है उन्हें आशांका है कि मेरे सूचना के अधिकार आवेदन में उनके भष्टाचार की उजागर न हो जाएं, कुछ लोगों ने षड़यंत्र पूर्वक RTI आवेदक को डराने के लिए आवेदक के विरुद्ध थाना में शिकायत किया गया है। हम सभी को भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा तो यह दुर्भाग्य जनक है