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कोरबा। न्यायालय के आदेश की अवमानना और फरियादी के साथ धमकी व भयादोहन के गंभीर आरोपों में तत्कालीन बाँकीमोगरा थाना प्रभारी और वर्तमान सिविल लाइन थाना निरीक्षक प्रमोद डडसेना के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
यह मामला दुकान से बेदखली के प्रकरण में दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना से जुड़ा है। हाईकोर्ट बिलासपुर के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जज रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए तीखी फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया, “पहले एफआईआर दर्ज करें, फिर आगे बात होगी।”
विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना प्रभारी रामपुर प्रमोद डडसेना के खिलाफ कोर्ट के आदेश का अवहेलना के मामले में कोर्ट ने 342, 384, 166, 351, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है बाकी मोगरा थाने में अभी तक इसके बाद भी थानेदार अपने पद में पदस्थ हैं यह सोचने का विषय है आखिर उच्च अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं क्या उनको बचाने में लगे हुए हैं या मामला कुछ और है धन्यवाद