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एसईसीएल के द्वारा अर्जन के बाद जन्मे व्यक्ति को रोजगार हेतु अपात्र बताते हुए रोजगार से वंचित किया गया था । जिसके कारण एसईसीएल कुसमुंडा , गेवरा , दीपका एवं कोरबा एवं अन्य क्षेत्रों के सैकड़ो खातेदार रोजगार से वंचित हो गए थे । ज्ञात हो कि एसईसीएल के द्वारा पूर्व में अर्जन के बाद जन्मे व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जा रहा था । एकाएक प्रबंधन ने वर्ष 2014 से रोजगार नहीं देने की मंशा से अर्जन के बाद जन्म संबंधी नियम का हवाला देकर रोजगार के लिए अपात्र कर दिया था । जिसके बाद से खातेदार रोजगार के लिए आंदोलन करते रहे एवं माननीय हाईकोर्ट के शरण में चले गए।
राहुल जायसवाल के प्रकरण में हाई कोर्ट ने दिया रोजगार देने का आदेश
कुसमुंडा परियोजना के खातेदार के पुत्र राहुल जायसवाल ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में WPS NO. 6186 / 2019 याचिका दायर की गई थी । जिसके संबंध में माननीय उच्चन्यायालय बिलासपुर के सिंगल बेंच ने दिनांक 18/02/2025 को आदेश पारित कर याचिका कर्ता खातेदार के पुत्र को 3 माह के अंदर रोजगार देने को कहा था । पारित आदेश के खिलाफ एसईसीएल की अपील को डबल बेंच ने खारिज कर दिया । एसईसीएल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपील खारिज कर दिया गया । इस आदेश के बाद से स्पष्ट हो गया है कि अर्जन के बाद जन्मा व्यक्ति रोजगार के लिए पात्र है।
नौकरी प्राप्त होते तक संगठन का प्रयास निरंतर जारीरहेगा
माटी अधिकार मंच संगठन के द्वारा अर्जन के बाद जन्मे व्यक्ति को रोजगार दिलाने के लिए पिछले तीन वर्षों से लगातार मुख्यालय बिलासपुर एवं एरिया में धरना प्रदर्शन गेट जाम किया जा रहा है । इसी कड़ी में 13 एवं 14 अगस्त को एसईसीएल मुख्यालय में अनिश्चित कालीन गेट जाम एवं 9 सितंबर को कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय का गेट जाम किया गया था । इन दोनों आंदोलन के फलस्वरूप सीएमडी बिलासपुर के साथ 14 अगस्त को एवं मुख्यालय बिलासपुर में पुनः 13 अक्टूबर को एवं एसडीएम कार्यालय कटघोरा में 14 अक्टूबर को त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई । इस दौरान संगठन के द्वारा तथ्यात्मक रूप से सभी तथ्यों को रखने पर एसडीएम कटघोरा के द्वारा एसईसीएल कुसमुंडा के अधिकारियों के जवाब को नकारते हुए यह आश्वस्त किया गया कि कोर्ट से आदेश आने के बाद पॉलिसी मैटर होने के कारण सभी खातेदारों के लिए लागू करवाया जाएगा । माटी अधिकार मंच को मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा भी यह आश्वस्त किया गया है कि , सुप्रीम कोर्ट से राहुल जायसवाल का प्रकरण निराकरण होते ही अर्जन के बाद जन्मे व्यक्ति को रोजगार देने लीगल विभाग अभिमत प्राप्त कर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी । माटी अधिकार मंच के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास ने बताया कि एसईसीएल के द्वारा खातेदारों को यह गुमराह किया जा रहा था कि कोर्ट का आदेश आने पर केवल आदेश पारित व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाएगा । संगठन के लगातार आंदोलन के उपरांत अधिकारी अब सार्वभौमिता के सिद्धांत के आधार पर आदेश का लाभ गाइडलाइन बनाकर सभी लोगों को देने को तैयार हैं । संगठन का प्रयास सभी लोगों को रोजगार मिलते तक लगातार जारी रहेगा । एसईसीएल पर शीघ्र कार्यवाही के लिए दबाव बनाने हेतु संगठन की आवश्यक बैठक आयोजित की गई जिसमें कुसमुंडा , गेवरा , दीपका परियोजना के खातेदार एवं उम्मीदवार उपस्थित रहे । रोजगार प्रक्रिया में विलंब या आनाकानी करने पर संगठन के द्वारा मुख्यालय एवं एरिया स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा । इस बाबत माटी अधिकार मंच की आगामी बैठक 2 नवंबर को रखी गई है । जिसमें अर्जन के बाद जन्मे नामांकित उम्मीदवार के अलावा , खाता संयोजन एवं अन्य सभी मुद्दे पर चर्चा कर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी

