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सक्ती। कलेक्टर सक्ती के निर्देश एवं प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त सक्ती द्वारा अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सोमवार 29 दिसंबर 2025 को थाना नगरदा अंतर्गत वार्ड नंबर 10 सकरेलीखुर्द में महुआ शराब की अवैध बिक्री की मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलेश कुमार पिता रेश्म लाल भारद्वाज द्वारा अपने घर में भारी मात्रा में महुआ शराब छिपाकर बेचने की सूचना मिली थी। सूचना की तस्दीक के लिए सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल के नेतृत्व में टीम ने पहले छद्म खरीददार के माध्यम से शराब की खरीदारी कराई। महुआ शराब बिक्री की पुष्टि होने के बाद आबकारी टीम ने आरोपी के घर की तलाशी ली, जहां 2 लीटर क्षमता की 3 प्लास्टिक बोतलों में भरी कुल 6 लीटर महुआ शराब बरामद की गई।
आबकारी विभाग ने मौके पर ही शराब जब्त कर आरोपी दिलेश कुमार के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इसी क्रम में आबकारी वृत्त सक्ती द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2025 को दर्ज एक अन्य प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी करमसिंह पिता जगेश्वर, निवासी ग्राम टेनपाभाटा को भी पतासाजी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कराया गया है।
इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम के प्रधान आरक्षक आबकारी रघुनाथ पैकरा, विष्णु कौशिक, बसंती चौधरी, परसराम कहरा एवं नगर सैनिकों का सराहनीय योगदान रहा।