Friday, October 31, 2025

प्रधान पाठक अश्विनी बारिक और शिक्षक हीरालाल साहू के व्दारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि देने का आदेश जारी

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सरायपाली जिला महासमुन्द के कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली में पुरूषोत्तम प्रधान ने दिनांक 22/10/2025 को जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) रजिस्ट्री डाक के माध्यम से प्रेषित कर विकासखण्ड सरायपाली में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला देवलभाठ़ा (डीपापारा) में प्रधानपाठक पद पर पदस्थ अश्विनी बारिक और शासकीय उच्च प्राथमिक शाला सिरबोड़ा में पदस्थ शिक्षक हीरालाल साहू के व्दारा प्रथम नियुक्ति के समय दिए गए शैक्षणिक एवं अन्य सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता (B.ED या D.ED) की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि जानकारी चाहीं गई थी। उक्त सम्बन्ध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) आदेश क्रमांक/ 6072/सू.का.अधि./सामान्य/2025 महासमुन्द दिनांक 29/10/2025 को जनसूचना अधिकारी सह विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली को आदेश जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तहत् आवेदक श्री पुरूपोत्तम प्रधान, वार्ड नं 05, पतेरापाली, सरायपाली का 02 आवेदन पत्र दिनांक 22/10/2025 को इस कार्यालय को प्रात हुआ है। जिसमे आवेदक द्वारा 1/ श्री अशिवमी वारिक, प्रधानपाटक, शासकीय प्राथमिक शाला देवलभाठा, विकासखण्ड सरायपाली के प्रथम नियुक्ति के समय प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि 2/ श्री हीरालाल साहू शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिरबोडा, विकासखण्ड सरायपाली के नियुक्ति के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि की मांग की है।


तत्सम्बन्ध में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी आपके कार्यालय से सम्बंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6-(3)-(2) के तहत् पत्र मूलतः संलग्न कर आपको भेजी जा रही है। आवेदक को चाही गई जानकारी नियमानुसार प्रदाय कर इस कार्यालय को अवगत करावें। इस प्रकार उल्लेखित लिखित आदेश जारी किया गया है। उक्त सम्बन्ध में RTI पुरूषोत्तम प्रधान से सम्पर्क कर उक्त सम्बन्ध में सूचना का अधिकार आवेदन लगाने का उदेश्य पूछा गया तो आवेदक ने इन दोनों के व्दारा प्रथम नियुक्ति के समय दिए दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन अर्थात् दस्तावेजों की वास्तविकता जांच कराने की बात कहीं।

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