नई दिल्ली। अगर आपकी पत्नी या प्रेमिका आपको फंसाने के लिए खुदकुशी की धमकी देती है, तो आप कानून का सहारा लेकर उन्हें सबक सिखा सकते हैं। भारतीय कानून के तहत आत्महत्या की धमकी देना या उसकी कोशिश करना अपराध है। इसके लिए दो साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
कानून क्या कहता है?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) के अनुसार, खुदकुशी करने की धमकी देना एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर पत्नी या प्रेमिका को दो साल की जेल हो सकती है। वहीं, अगर किसी ने आत्महत्या की कोशिश की, तो BNS 108 के तहत यह अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 10 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
एडवोकेट अंशुल तिवारी की राय
हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंशुल तिवारी का कहना है कि अगर किसी की पत्नी या प्रेमिका लगातार खुदकुशी करने की धमकी देती है, तो पति को तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ऐसा न करने पर भविष्य में पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का झूठा आरोप लग सकता है, जो गंभीर कानूनी परेशानी में डाल सकता है।
क्या हो अगर धमकी सुसाइड में बदले?
अगर पत्नी या प्रेमिका आत्महत्या कर लेती है और सुसाइड नोट में पति का नाम लिखती है, तो पुलिस BNS 108 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर सकती है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
यूपी और आंध्र प्रदेश में गैर-जमानती अपराध
उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में यह अपराध और भी गंभीर माना गया है। यहां आईपीसी की धारा 506 के तहत किए गए अपराध को गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि धमकी देने वाले को कोर्ट से पहले जमानत नहीं मिलेगी।